सटोरियों के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 166/24 धारा 4(क) जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 07 के तहत् किया गया है अपराध पंजीबद्ध।
आई.पी.एल. सट्टा खिलाने/खेलने वालों पर लगातार रखीं जा रही है नजर।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट को आई.पी.एल. क्रिकेट मैच 2024 के सीजन में क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा संचालित करने वालों एवं इस कारोबार में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर आवश्यक कार्यवाही करने के साथ ही क्रिकेट सट्टा के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
इसी क्रम में दिनांक 31.03.2024 को एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना उरला क्षेत्रांतर्गत बीरगांव स्थित नगर निगम पास कुछ व्यक्ति चारपहिया वाहन में सेटअप तैयार कर आई.पी.एल क्रिकेट मैच में ऑनलाईन सट्टा का संचालन कर रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक उरला श्री मणीशंकर चन्द्रा एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना प्रभारी उरला को सटोरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना उरला पुलिस की संयुक्त टीम उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये चारपहिया वाहन की पतासाजी करते हुए वाहन को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। वाहन में 04 व्यक्ति सवार थे, वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में लैपटॉप एवं मोबाईल फोन रखा हुआ था। टीम के सदस्यों द्वारा व्यक्तियों से पूछताछ करने पर व्यक्तियों ने अपना नाम अजय देवांगन, दीपक खंडपुर, खिलेश्वर देवांगन एवं राकेश सिंह राजपूत निवासी रायपुर का होना बताये। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखें लैपटॉप एवं मोबाईल फोन को चेक करने पर उनके द्वारा आई.पी.एल. क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाईन सेटअप तैयार कर शुभ-लाभ 0543 नामक एप से सट्टा संचालित करना पाया गया।
जिस पर उक्त चारों सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 नग लैपटॉप, 07 नग मोबाईल फोन, नगदी रकम 60,000/- रूपये, लाखों रूपये का सट्टा पट्टी का हिसाब तथा सट्टा संचालन में प्रयुक्त बलेनो कार क्रमांक सी जी/04/पी वी/1659 जुमला कीमती लगभग 7,00,000/- रूपये जप्त कर सटोरियों के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 166/24 धारा 4(क) जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 07 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर सटोरियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
03. खिलेश्वर देवांगन पिता कृष्ण कुमार देवांगन उम्र 35 साल निवासी बुधवारी बाजार बीरगांव थाना उरला रायपुर।
04. राकेश सिंह राजपूत पिता रंछोर सिंह उम्र 37 साल निवासी इन्द्रा नगर बीरगांव वार्ड नंबर 26 थाना उरला रायपुर।
कार्यवाही में निरीक्षक बी.एल.चन्द्राकर थाना प्रभारी उरला, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी परेश पाण्डेय, सउनि. शंकर लाल ध्रुव, प्र.आर. रविकांत पाण्डेय, नोहर देशमुख, आर. राहुल शर्मा, विकास क्षत्री तथा थाना उरला से सउनि. झाम सिंह राजपूत, आर. सत्येन्द्र प्रधान एवं सचिन मंगेशकर की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।
न्यूज़ 36 गढ़ संवाददाता – रघुराज
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