रायपुर –
नई योजना के तहत अब छत्तीसगढ़ में अज्ञात वाहनों से दुर्घटना (हिंट एंड रन ) के मामले में मृतक के आश्रितों को दो लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है. वहीं घायल यक्ति को 50 हजार रुपए का मुआवजा मिलता है. इसके लिए लोगों को जागरूक करने एवं योजना की पूरी प्रक्रिया बताने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोष सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं.
सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 को हिट-एंड-रन वाहन दुर्घटना के पीड़ितों के मुआवजे के लिए एक नई योजना को अधिसूचित किया है. इस योजना के तहत मुआवजे की धनराशि बढ़ाने, यानी गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजे की राशि को 10000 रुपये से बढ़कर 50 हजार रुपये और मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा राशि 50 हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया.
इन दस्तावेजों की होती है जरूरत
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