चर्चा में

दहेज मांगाने वाले लोभी पति तथा उसकी दुसरी पत्नी के द्वारा पूर्व पत्नी के साथ की गयी मारपीट के कारण गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

बलरामपुर संवाददाता – युसूफ खान

न्यायालय पैरवीकर्ता अधिकारी

आकांक्षा बेक जे०एम०एफ०सी० राजपुर

आरोपी का नाम

श्री केशव प्रसाद रजक सहायक जिला लीक अभियोजन अधिकारी

01. प्रदीप कुमार एक्का पिता लक्ष्मण राम उरांव उम्र 28 वर्ष साकिन नटवरनगर थाना कुसमी जिला बलरामपुर रा०गंज (छ०ग०)

02. श्रीमती राजमणी पति प्रदीप एक्का उम्र 28 वर्ष साकिन नटवरनगर थाना कुसमी जिला बलरामपुर रा०गज (छ०ग०)

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है, कि प्रार्थिया अनिता खाखा का सामाजिक रिती रिवाज के साथ में दिनाक 09.5.2016 को ग्राम निचतपुर निवासी लक्ष्मण राम का पुत्र प्रदीप कुमार एक्का के साथ में हुआ था। शादी के लगभग 01 माह बाद आरोपी के द्वारा उसके कार खरिदना है कहकर प्रार्थिया अनिता खाखा से ढाई लाख रूपये के मांग करने लगा तथा आरोपी के द्वारा अक्टूबर 2016 में ही अपने पूर्व प्रेमिका राजमणी टोप्पो के साथ में शादी कर लिया। इसी दौरान आरोपी प्रदीप एक्का के पिता लक्ष्मण एक्का तथा उसके भैया भाभी आरोपी जितेन्द्र एक्का, जेठानी पार्वती यह बोलकर तथा मारपीट कर उसे अपने घर से धक्का देकर निकाल दिये कि प्रदीप अब दूसरी पत्नी रख लिया है तथा तुम्हारा इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। प्रार्थिया के सूचना पर थाना कुसमी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था तथा आरोपीगण के विरूद्ध 498 ए, 494, 34 भा०द०स० के अन्तर्गत अभियोग पत्र पेश किया गया था जिसका विचारण माननीय न्यायालय राजपुर में किया जा रहा था।

विचारण के दौरान आरोपी प्रदीप कुमार एक्का तथा राजमणी टोप्पो के द्वारा अपनी पूर्व पत्नी अनिता खाखा को दहेज प्रताड़ना का केश वापस लेने हेतु दबाव बनाने के लिये शंकरगढ़ बस स्टैण्ड में आरोपी प्रदीप एक्का एवं राजमणी द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी थी जिसके कारण अभियोजन अधिकारी के द्वारा उक्त दोनों
आरोपीगण का जमानतबंध पत्र निरस्त करने हेतु माननीय न्यायालय राजपुर के समक्ष आवेदन लगाया गया था जिसपर माननीय न्यायालय ने दिनांक 28.06.2023 को दोनो आरोपीगण का जमानतबंध पत्र निरस्त कर गिरफ्‌तारी हेतु स्थाई वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी वारंट जारी दिनांक से दोनो आरोपीगण फरार थे तथा आज दिनांक 11.04.2024 को थाना प्रभारी के दिशानिर्देश में प्र०आर० सुकेश एक्का तथा अन्य आरक्षक की सहायता से मुखबीर की सूचना पर शंकरगढ़ में बस में यात्रा कर रहे योनी आरोपीगण राजमणी टोप्पो तथा प्रदीप एक्का को गिरफतार कर माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया।

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