युसूफ खान/सामरी –
बलरामपुर जिला के सामरी थाना अंतर्गत का मामला दिनांक 24/04/2024 को प्रार्थी बी ने थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक लड़की पीड़िता ए को आरोपी पुषनाथ नगेशिया के द्वारा उसकी नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा कर उसके साथ दुष्कर्म किया है कि रिपोर्ट पर थाना सामरीपाठ जिला बलरामपुर में अपराध क्र.18/2024 धारा 363,366,376 (2)ढ पॉक्सो एक्ट की धारा 5,6 कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान वरिष्ट पुलिस अधीक्षक भा० पु० से० डॉ लाल उमेद सिंह, अति० पुलिस अधीक्षक नीमेश बरैया एवं अति पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑप्स महोदय शैलेन्द्र कुमार पाण्डे के मार्ग दर्शन में विवेचना पता तलाश किया गया।
विवेचना दौरान मुखबिरो से सूचना मिला कि आरोपी गांव में घुमते दिखा है कि सूचना पर आरोपी के घर को घेरा बंदी कर आरोपी को पकड़ कर पुलिस हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर घटना करना स्वीकार किया, जिससे आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण को सुलझाने में वरिष्ट अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सामरीपाठ विजय प्रताप सिंह, सउनि आनन्द मसीह तिर्की, प्र० आर० विजय टोप्पो, आर० मुकेश कुमार पैकरा, अजय कुमार टेकाम, सरबिल कुजूर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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