जीपीएम संवाददाता – तापस शर्मा
मूँगेली:
उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली गिरजिा शंकर जायसवाल (भा.पु.से.) द्वारा लुट करने वालो के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देशानुसार, पंकज पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली के मार्गदर्शन पर दिनांक 27/04/2024 को अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सरगांव, डी.के. सिंह के नेतृत्व में थाना सरगांव जिला मुंगेली पुलिस को लुटकर का फरार हाने वाले आरोपीयो को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त हुई है।
थाना सरगांव में दिनांक 25.04.2024 को प्रार्थी मुमताज खां पिता जुम्मन खां उम्र 45 साल साकिन वार्ड नं0 06 मस्जिद पारा लखनपुर थाना लखनपुर जिला अंबिकापुर (सरगुजा ) का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 24.04.24 को बलौदाबाजार से भारत बेंज कंपनी के ट्रक क्र सीजी 15 डी ई 1055 मे सीमेंट लोड कर रामानुजगंज जाने निकला था कि, दिनांक 25.04.24 को रात्रि होने से नेशनल हाईवे रोड किनारे बरमदेव ढाबा सरगांव के पास ट्रक को खडी कर नीद आने से ट्रक पर ही सो गया। रात्रि करीब 3.45 बजे कुछ लडके केबिन पर से चढकर अंदर आये और हाथ मुक्का से मारपीट कर भय दिखाकर नगदी रकम 3000 रूपये को लुटपाट कर भाग गये।
जिस पर तत्काल थाना सरगांव में अपराध क्रमांक 71/2024 धारा 394 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर नांकाबंदी/घेराबंदी कर आरोपी जयप्रकाश प्रधान पिता स्व लखनलाल प्रधान उम्र 18 साल निवासी करईयापारा रतनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर को हिरासत में लेकर पुछताछ कर मेमोरण्डम कथन लेख कर बिना नंबर बजाज प्लसर मोटर सायकल एवं नगदी 500 रूपये को बरामद कर जप्त कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया एवं उसके निशानदेही पर बताये अनुसार अन्य आरोपी रोशन निर्मलकर पिता रामेश्वर निर्मलकर उम्र 18 वर्ष पता वार्ड नंबर 04 रतनपुर, संजू दुबे उर्फ संजू बाबा पिता अनुज दुबे उम्र 20 वर्ष पता वार्ड न. 03 रतनपुर, आलोक देवांगन पिता कृष्णा देवांगन उम्र 18 वर्ष पता नूतन चौक रतनपुर,
जिला बिलासपुर को अभिरक्षा मे लेकर पृथक-पृथक पुछताछ कर मेमोरण्डम कथन लेख कर, लुटपाट करना स्वीकार करने से मेमोरण्डम के आधार पर आरोपी रोशन निर्मलकर से नगदी 200 रू, नकली पिस्टल ,बजारू चाकू, आरोपी संजू दुबे उर्फ संजू बाबा से नगदी 190 रू व चाकू (चॉपर) एवं आरोपी आलोक देवागन से नगदी 260 रू व नगदी पिस्टल ,चाकू को बरामद कर जप्ती कर कुल 06 आरोपियों द्वारा चाकू, नकली पिस्टल, चॉपर का उपयोग कर घटना कारित करने सेे प्रकरण मे धारा 395, 397 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट जोडी गई है। आरोपियों को विधिवत दिनांक 27.04.24 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
आरोपियों का पूर्व आपराधिक रिकार्ड-
आलोक देवांगन पिता कृष्णा देवांगन उम्र 18 वर्ष पता नूतन चौक रतनपुर, जिला बिलासपुर के विरूद्ध थाना रतनपुर मे अप. क्र 333/22 धारा 147, 294, 506, 323 भादवि., अप क्र 613/2021 धारा 394, 34 भादवि. अप क्र 148/24 धारा 294, 452, 323, 506, 34 भादवि. एवं अप. क्र 453/22 धारा 294, 506, 323 भादवि., को होना पाया गया है ।
रोशन निर्मलकर पिता रामेश्वर निर्मलकर उम्र 18 वर्ष पता वार्ड नंबर 04 रतनपुर के विरूद्ध थाना रतनपुर मे अप. क्र 544/23 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि, अप. क्र 148/24 धारा 294, 452, 323, 506, 34 भादवि का पूर्व अपराधिक रिकार्ड का होना पाया गया है। इस प्रकार दोनों आरोपी लूटपाट एवं मारपीट करने के आदतन अपराधी है ।
उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक अमित गुप्ता, सउनि अजय चौरसिया, प्रआर 82 लोकेश राजपूत, आरक्षक 200 उमेश सोनवानी, आरक्षक 159 राहुल यादव, आरक्षक 437 गोबिंद शर्मा, आरक्षक 190 गुलाबचंद रात्रे, सायबर क्राईम सेल मुंगेली एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही है।
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