आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसपर काफी बहस हुई। ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज सुनाया गया।
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल, सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ट्रायल कोर्ट में भेजा जाएगा। इसके बाद ट्रायल कोर्ट से रिलीज आर्डर तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि ट्रायल कोर्ट से ऑर्डर जब तिहाड़ जाएगा, उसके बाद दो घन्टे की प्रक्रिया लगती है। ऐसे में अगर आज ही ट्रायल कोर्ट से रिलीज ऑर्डर तिहाड़ समय से पहुंच गया तो उसके बाद दो घंटे की प्रक्रिया के बाद सीएम केजरीवाल को रिहा कर दिया जाएगा। तिहाड़ जेल में रोजाना जितने भी रिलीज आर्डर आते हैं, उसका निपटारा लगभग 2 घंटे में हो जाता है।
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