एमसीबी। पत्रकार की मौत के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, एमसीबी पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के निर्देश पर पुलिस ने कुछ ही घंटों में मौत के मामले को सुलझाने में सफलता पाई है।
पुलिस ने मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिनांक 16.05.2024 को सुबह 06.15 बजे मोबाईल से सूचना मिला की मौहारी पारा चनवारीडांड ग्राउण्ड फारेस्ट डिपो के पिछे एक व्यक्ति का शव पड़ा है की सूचना पर हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंच कर सूचना की तस्दीक किया। कि मृतक रईस अहमद को अज्ञात आरोपी के द्वारा हाथ मुक्का एवं लात तथा हथियार से मारपीट चोट पहुंचा कर हत्या करना प्रथम दृष्टया पाया गया मृतक का भाई नसीर अहमद के द्वारा मौके पर रिपोर्ट दर्ज कराया की इसका चचेरा भाई मृतक रईस अहमद की शादी करीबन 4-5 वर्ष पूर्व मौहारपारा के मो० याकूब की लड़की सफीना के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था दोनो दाम्पत्य जीवन से एक पुत्री पैदा हुई है। जिसकी उम्र 03 वर्ष रईस की पत्नी सफीना करीबन 04-05 माह पूर्व गढ़वा झारखण्ड के रहने वाला अलम के लड़का आरजू खान के साथ भाग गई थी जिसे रईस अपने साथ लेकर मनेन्द्रगढ़ आ गया था पिछले 01 डेढ माह से अपनी पत्नी एवं बच्ची को साथ लेकर मौहारीपारा चनवारीडांड में किराये के मकान लेकर रहता था दिनांक 15.05.2024 के रात्रि में अज्ञात आरोपी द्वारा मृतक के साथ मारपीट कर हत्या कर उसके शव को फारेस्ट डिपो के पिछे ले जाकर फैक दिये थे कि रिपोर्ट पर थाना मनेन्द्रगढ़ में अपराध दर्ज कर धारा 302 के तहत कायम किया गया है
पुलिस अधीक्षक, जिला एमसीबी चन्द्रमोहन सिंह के निर्देशन विवेचना के दौरान मृतक की पत्नी सफीना से पुछताछ करने पर बताई की दिनांक 15.02.2024 को आरजू के पास फोन कर अपने पति रईस अहमद का हत्या कराने की योजना बनाई।
पुलिस के अनुसार दिनांक 15.05.2024 के रात्रि करीबन 02.00 बजे आरजू अपने बुआ के लड़के खुशी के साथ मौहारिपारा पर मनेद्रगढ़ में अपने मोटरसाइकिल से आया आने के बाद सफीना के पास फोन किया तो सफीना दरवाजा खोली जिसके बाद दोनों मृतक राइस अहमद के बेडरूम में जाकर मृतक को सोते हुए हाथ मटका एवं इलाज तथा धारदार हथियार से मारपीट कर गले में गमछा बंद कर गला टूट कर हत्या कर दिए तथा तथा साक्षी को छिपाने के लिए मृतक केशव को फॉरेस्ट डिपो के पीछे ले जाकर रख दिए थे आरोपियां सकीना खातून पति स्वर्गीय राइस अहमद उमर 21 वर्ष निवासी मौहारीपारा के घटना में प्रयुक्त मोबाइल जप्त कर आरोपिया के विरुद्ध अपराध साबूत पाए जाने, आरोपीय को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया ।
प्रकरण में धारा 201 ,120 (बी) 34 भा.द.सं.जोड़ी गई है।
मुख्य आरोपी और सहयोगी फरार:-
आरोपीया आरजू खान तथा खुशी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई है जो यथाशीघ्र आरोपीयों की गिरफ्तारी की जाती है पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाशी तेज कर दी गई है।
(मनेन्द्रगढ़ संवाददाता – हनुमान प्रसाद यादव)
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