बिलासपुर –
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने आईटीआई के ट्रेनिंग अफसरों को निकालने के आदेश को अवैधानिक बताया है. शासन की अपील खारिज होने पर आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कहा है कि केवल कारण बताओ नोटिस जारी कर किसी भी शासकीय कर्मचारी को सेवा से बाहर नहीं किया जा सकता. डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को सही ठहराते हुए शासन की अपील को निरस्त कर दिया है.
दरअसल, आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारियों को आठ साल सेवा करने के बाद विभाग ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था, जिसके खिलाफ प्रशिक्षण अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. दुर्गेश कुमारी, महेश, टिकेन्द्र वर्मा हेमेश्वरी, शालिनी समेत अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि उन्हें रोजगार और प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त निदेशक ने 10 जनवरी 2013 को आदेश जारी किया और प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर परीविक्षा अवधि में नियुक्ति दी थी. इसमें दो साल की सेवा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद उन्हें स्थायी नियुक्ति दी गई.
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