पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। सरकार ने शुक्रवार देर रात को इस कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानि पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 नाम दिया गया है। ये कानून फरवरी 2024 में संसद से पारित हुआ था। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी दे चुकी हैं। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को तीन साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से एक करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं आएंगी।
छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है. यहां होम गार्ड के 2…
रायगढ़ न्यूज 36 गढ़ :– जिला युवा अधिकारी चन्द्रभूषण चौबे एवं लेखापाल राहुल गोस्वामी जी…
कोरबा - जिले के सर्वमंगला-बरमपुर क्षेत्र में स्थित शराब भट्टी में सेंधमारी कर देसी शराब…
कोरबा - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिले के स्वास्थ्य विभाग में रिक्त संविदा पदों की…
बिलासपुर, 6 जुलाई 2024 राज्यपाल श्री विश्व भूषण हरिचंदन का बिलासपुर पहुंचने पर हेलीपैड पर…
ग्राम बेलाकछार में लचर विद्युत वयवस्था से ग्रामीणों में आक्रोश, मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखी…