कार्यक्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रमुख हिमांशु सोनी, विशेषज्ञ वक्ता के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आफताब सिद्दीकी एवं जन शिक्षण संस्थान के संचालक एम सिद्दीकी तथा बहुतायत संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थिति थे।
विशेषज्ञ वक्ता के रूप में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आफताब सिद्दीकी ने छात्रों को नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए कहा की भारतीय स्वभाव के अनुरूप कानून बनाने की दिशा में नए आपराधिक कानून और अधिक पीड़ित केंद्रित बनने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ ले गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 , मैं पीड़ितों के अधिकारों को कई तरीकों से परिभाषित और सुरक्षित किया गया है, जो पीड़ितों को अपराधी कार्रवाई में सक्रिय भागीदार बनता है। 30 से अधिक ऐसे प्रावधान है जो पीड़ितों के अधिकारों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देते हुए उनकी रक्षा करते हैं।
ब्यूरो प्रभारी श्री हिमांशु सोनी ने छात्रों को जानकारी देते हुए कहा कि नए कानून के लागू होने के साथ कोई व्यक्ति ई एफआईआर या किसी भी पुलिस थाने में फिर एफ आई आर दर्ज कर सकता है, भले ही थाने का कार्य क्षेत्र कुछ और भी हो। एफ आई आर की प्रति इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त की जा सकती है। जांच में प्रगति के बारे में पुलिस द्वारा 90 दिनों के भीतर सूचित करना जरूरी होगा।
निर्धारित समय सीमा के भीतर ईमेल के जरिए कैसे से जुड़े दस्तावेज प्राप्त किया जा सकते हैं। परीक्षण और किसी निर्धारित जगह पर गवाही देने के लिए आरोपी पीड़ित्य गवाह के तौर पर ऑडियो वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश हो सकता है और फैसला को ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है।
कार्यक्रम के अंत में छात्र-छात्राओं ने नए कानून के संबंध में अपनी जिज्ञासा व प्रश्न उपस्थित विशेषज्ञ वक्ता के सम्मुख रखे, जिसका निराकरण तात्कालिक रूप से विशेषज्ञ वक्ता के द्वारा किया गया।
अंबिकापुर संवाददाता – अजय गौतम
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