पीड़िता दिनांक 01.07.2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम मेंऊ निवासी अनुराग साहू के द्वारा शादी करूँगा कहकर झांसा में लेकर दैहिक शोषण किया और किसी को बताने पर धमकी दिया है कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 259/2024 धारा 376 (2) (n), 506 भादवी कायम कर विवेचना में लिया गया । विवेचना दौरान मामले में धारा 3(2)5 एस सी/एस टी एक्ट जोड़ी गयी हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री विवेक शुक्ला (ips) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में त्वरित कार्यवाही कर आरोपी अनुराग साहू पिता खीख राम उम्र 27 साल साकिन मेंऊभाठा थाना पामगढ़ को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया जो अपराध घटित करना स्वीकार किया आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से आज दिनांक 02/07/2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, प्रकरण की विवेचना जारी है।
उपरोक्त कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक अनिल कुर्रे अजाक जांजगीर, उप निरीक्षक मनोहर लाल सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, म.प्रधान आर बालमती यादव, आर अनुज खरे, आर सूरज पाटले एवं थाना पामगढ़ स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
(न्यूज़36 गढ़ संवाददाता – निलेश सिंह)
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