मुख्य ख़बरें

हाईकोर्ट का फैसला: महिला के शव को निजी जमीन पर दफनाने की मिली इजाजत

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ईसाई धर्म अपना चुके बस्तर के एक परिवार की मृत महिला का अंतिम संस्कार उसके परिजनों की इच्छा के अनुरूप उनकी निजी जमीन पर करने की अनुमति प्रदान की है। अधिवक्ता प्रवीण तुलस्यान ने बताया कि हाई कोर्ट ने बस्तर जिले के पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता की ओर से अपनी मां के शव को दफनाने तक उसे और उसके परिजनों को उचित पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।

अधिवक्ता प्रवीण तुलस्यान ने बताया कि कोर्ट ने उप-महाधिवक्ता प्रवीण दास को इस आदेश की जानकारी राज्य सरकार, चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर, पुलिस अधीक्षक बस्तर और परपा थाने के थानेदार को देने का निर्देश दिया। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय में सोमवार को न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू ने कहा कि यह पहले से ही कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को सभ्य जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। जीवन के अधिकार का तात्पर्य मानवीय गरिमा के साथ सार्थक जीवन से है। यह अधिकार उस व्यक्ति पर भी लागू होता है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है।

तुलस्यान ने बताया कि बस्तर जिले के एर्राकोट गांव के रामलाल कश्यप ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनकी मां की 28 जून को स्वाभाविक मृत्यु हो गई। वह अपनी ही जमीन पर मां के शव को दफनाना चाहता है, लेकिन परपा थाने की पुलिस ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने कश्यप से कहा कि शव को 15 किलोमीटर दूर कोरकापाल गांव में ले जाकर दफन करें, जहां पर एक अलग कब्रिस्तान बनाया गया है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता अपनी मां के शव को कहीं अन्य स्थान पर ले जाने के बजाय उसे अपनी ही जमीन पर ईसाई रीति से दफनाना चाहता है। शव को जगदलपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में रखा गया है।

अधिवक्ता ने बताया कि न्यायमूर्ति साहू ने सोमवार के अपने आदेश में मोहम्मद लतीफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को अपने धार्मिक रीति-रिवाज से अपनी मां का अंतिम संस्कार करने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने जगदलपुर चिकित्सा महाविद्यालय के अधिकारियों को मृतका का शव उसके पुत्र को सौंपने का निर्देश देते हुए 2 जुलाई को अपने ही गांव की निजी भूमि में उसे दफनाने की अनुमति प्रदान की है। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक, बस्तर को भी निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनी मां के शव को दफनाने तक उसे और उसके परिजनों को उचित पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।

News36garh Reporter

Recent Posts

आपसी सहयोग से स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर किया जा रहा है संचालित: मनोज महंत

पाली संवाददाता - मोहन वैष्णव उमरेली:- स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर…

2 hours ago

उद्योग मंत्री की विशेष पहल पर कोरबा के शासकीय स्कूलों के बच्चों को अब मध्यान्ह भोजन के साथ मिलेगा पौष्टिक नाश्ता भी

0 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को मिलेगी जल्द बड़ी सुविधा 0 पहले चरण…

2 hours ago

बलरामपुर पहुंचकर एसआईटी टीम ने शुरू की जांच..

संवाददाता विकास कुमार यादव बलरामपुर/बलरामपुर जिला मुख्यालय के नजदीक डूमरखी जंगल में बजरंग दल जिला…

3 hours ago

भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने न्यायिक दंडाधिकारी पर कार्यवाही करने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।

संवाददाता - कन्हैया साहू जिला अध्यक्ष मोहन प्रताप सिंह के नेतृत्व में न्यायिक दंडाधिकारी जगरनाथ…

3 hours ago

गोवंश की हत्या करने वाले आरोपी को बाराद्वार पुलिस ने किया गिरफ्तार

सक्ती संवाददाता - दीपक ठाकुर बाराद्वार जिला सक्ती (छग) अपराध क्रमांक 155/24 धारा 4,5,10 छ-ग-…

3 hours ago

7 जुलाई 2024, रविवार – वृश्चिक राशी के जातकों को मिलेगा मित्रों का सहयोग, पढ़िए अपना दैनिक राशिफल और पंचांग

आज का पंचांग  तिथि द्वितिया 28:59 तक नक्षत्र पुष्य 29:58 तक प्रथम करण बालवा 16:42…

12 hours ago