राज्य शासन द्वारा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 17 जुलाई 2024 को “मोहर्रम” के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। निर्देश के परिपालन में कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने आदेश जारी कर जिले में 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उक्त तिथि को मदिरा का विक्रय, धारण एवं परिवहन पूर्णतः बंद रहेगा।
बलरामपुर संवाददाता – युसूफ खान
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