घटना 03/09/2020 की है उक्त तिथि को तिलक राम कहरा अपने निर्माणाधीन मकान के लिए गिट्टी मंगवाया था जिसे आरोपी दिलीप करियारे अपने ट्रैक्टर ट्राली में लाया और स्कूल के पास गिट्टी खाली करने के दौरान अपने वाहन को लापरवाही पूर्वक आगे पीछे करने लगा जिससे ट्रैक्टर की ट्राली दीवार से टकरा गई और दीवाल गिर गई जिसमें दीवार के दूसरी ओर खेल रहा 03 वर्षीय बालक सन्नी उर्फ बृजेश पिता नरेंद्र भार्गव निवासी धुरकोट दब कर मृत हो गया ।
मर्ग कायमी बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक द्वारा वाहन लापरवाहीपूर्वक आगे पीछे करने से दीवाल टूट कर उसमें बृजेश के दब जाना पाए जाने का साक्ष्य मिलने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 304A भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना बाद अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समझ पेश किया गया।
प्रति परीक्षण बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर श्रीमती सीमा कंवर द्वारा घटना आरोपी दिलीप कारियारे द्वारा उपेक्षा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने से घटित करने का दोषी पाए जाने से आरोपी को धारा 304A भादवि में 06 माह कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई,अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया। मामले में शासन की ओर से एस.अग्रवाल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जांजगीर द्वारा पैरवी की।
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