मोबाइल या ब्रॉडबैंड सर्विस यूज करने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर. अब टेलीकॉम सर्विसेस ठप होने के एवज में कंपनी को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ग्राहकों के हित में एक नया नियम लागू करने जा रही है. ट्राई द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए नए सर्विस क्वालिटी रूल्स के तहत जिला स्तर पर 24 घंटे से अधिक समय तक सर्विस बाधित रहने की स्थिति में टेलीकॉम ऑपरेटरों को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा.
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