नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को दिल्ली की अदालत से बड़ी राहत मिली है, कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को अंतरिम जमानत दी है, कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक अन्य आरोपी हृदयानंद चौधरी को भी अंतरिम जमानत दे दी, कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सभी की याचिका को स्वीकार किया और उन्हें अंतरिम जमानत दी है। बता दें की कोर्ट में किये प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें उनकी अनुपस्थिति पर एक लाख रुए देने होंगे इन्ही शर्तो पर उनकी जमानत की अर्जी स्वीकर की है। साथ ही लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर लालू यादव और उनके परिवार पर लगातार राजनीतिक हमले किए जाते रहे हैं।
हालांकि, सुनवाई से पहले शुक्रवार को दिल्ली कोर्ट में पेशी के लिए राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव, तीनों एक ही गाड़ी से पंडारा रोड स्थित आवास से निकली थी। कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर जस्टिस विशाल गोगने ने सुनवाई की, सबसे पहले जज ने इस मामले की पेशी की और सभी आरोपियों की हाजिरी ली, वहीँ इस मामले में आरोपी अमित कात्याल वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश हुए। और आरोपी हृदयानंद चौधरी भी अदालत में पेश हुए, साथ ही सभी आरोपियों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की सभी आरोपियों ने रेगुलर जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत ही दी इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी से जवाब भी मांगा है।
खबरों के मुताबिक लालू प्रसाद और उनके परिवार पर यह आरोप है कि रेलवे में चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने के बदले में उन्होंने बिहार में कई लोगों की जमीन औने-पौने दामों में खरीद ली। करीब दर्जन भर लोगों से जमीन लेकर उन्हें रेलवे में नौकरियां दी गई है। यह पूरा मामला प्रकाश में आने के बाद सीबीआइ ने पहले इसकी जांच प्रारंभ की थी। सीबीआइ ने मिले तथ्यों और साक्ष्यों को आधार बनाकर बाद में निर्देशालय ने अपनी जांच प्रारंभ की और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किये। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है।
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