सक्ती संवाददाता – दीपक ठाकुर
थाना बाराद्वार अपराध क्रमांक 197/24
जिला सक्ती (छग) धारा 34(2) आब. एक्ट
नाम आरोपी – दुर्गेश कुमार कंवर पिता स्वर्गीय देवचरण कंवर उम्र 20 साल निवासी रेडा थाना-बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग.
घटना का विवरण – मामले का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियो को अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन करने वाले शराब कोचियों पर अंकुश लगाने हेतु अधिक से अधिक कार्यवाही करने की निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया, सुश्री रमा पटेल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती श्री मनीष कंवर के मार्गदशन पर दिनांक 18.08.24 को मुखबीर के द्वारा ग्राम ग्रामरेड़ा के नया तालाब के पास आम रोड में दुर्गेश कुमार कंवर अवैध शराब बिक्री करने हेतु कच्ची महुआ शराब रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहा है सूचना देने पर मुखबीर के बताये स्थान मे जाकर तत्काल रेड कार्यवाही कर आरोपी दुर्गेश कुमार कंवर पिता स्वर्गीय देवचरण कंवर उम्र 20 साल निवासी रेडा थाना- बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग. के कब्जे से एक पीला रंग के 5 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरिकेन में 05 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोतल मे 2 लीटर भरी हुई कुल करीब 7 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 700 रूपये मिला जिसे आबकारी एक्ट के प्रावधानो के तहत विधिवत कार्यवाही कर आबकारी अधिनियम का सबुत पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर मान, न्यायालय पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजेश खलखो , प्रधान आर. सुरेन्द्र खांडेकर,आर. योगेश राठौर, आर. टकेश्वर कटकवार , आर. रामकुमार यादव, आर. कंचन सिदार, योगेश कुमार साहू, सैनिक राजेश कंवर का विशेष योगदान रहा ।
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