बिलासपुर –
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें रेलवे के द्वारा कोविड-19 के समय बेपटरी हुई रेल सेवाओं को पुनः सुचारु रूप से चलने का आग्रह किया गया था। जनहित याचिका की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम को शपथ पत्र के साथ जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है।
2020 और 2021 में इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अलग-अलग तिथियों में आदेश जारी किया था। इसके बाद कई बंद पड़ी ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया गया था। इसके बाद भी आजतलक ट्रेन परिचालन की स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। मंगलवार को जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने डिवीजन बेंच को यह बताया कि सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन 2021 से ही रेगुलर ट्रेन बनकर चलने लगी है परंतु लोकल पैसेंजर और मेमू ट्रेन जिन में अत्यधिक गरीब आदमी सफर करता है और छोटी दूरी के यात्री सफर करते हैं उन्हें अभी भी स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाया जा रहा है। जिसके कारण उनका मनमाना तरीके से कैंसिल किया जाना, अधिक किराया होना, समय का पाबंद ना होना आदि समस्याएं लगातार यात्रियों को झेलनी पड़ रही है।
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