कमलेश चंद्रा/कोटमी :
त्यौहारी सीजन व गणेशोत्सव को लेकर हाईकोर्ट द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया हैं। जिसमे डीजे संचालको को उक्त निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा,ऐसा नही करते पाए जाने पर डीजे संचालको को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।
इसी तारतम्य में गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना ,चौकी प्रभारियों को डीजे संचालको की बैठक लेकर उन्हें गाइडलाइन की जानकारी देने निर्देशित किया गया हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कोटमी चौकी प्रभारी अरविंद मिश्रा ने सभी डीजे संचालको की बैठक लेकर जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देकर नियमो का पालन करने की बात कही है , चौकी प्रभारी ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जारी निर्देशो की अवहेलना करने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
थाना में आयोजित बैठक में कोटमी इलाके के , सकोला ग्राम के सभी डीजे धुमाल संचालक शामिल हुए।बैठक में कोटमी चौकी प्रभारी अरविंद मिश्रा ने सभी संचालको को अवगत कराया कि डीजे धुमाल संचालन के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी हुआ हैं। जिसमे कई बिंदुओं पर नियम पालन करना होगा।इन्होंने आगे बताया कि सभी डीजे संचालको को जारी निर्देशो का पालन करना होगा और निर्देश पालन नही करते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही हो सकती है। साथ ही डीजे संचालन के दौरान किसी भी संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला गाना नही बजाने का निर्देश भी जारी है। चौकी प्रभारी ने ये भी बताया कि जारी निर्देशो के अनुसार रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाना प्रतिबंध होगा,अगर समय का ध्यान न रखते हुए निर्देशो का उलंघन किया गया तो डीजे जब्ती कर कानूनी कार्यवाही होगी। लिहाजा निर्धारित मापदंड के अनुसार डीजे का संचालन करें।
बैठक में कोटमी चौकी प्रभारी अरविंद मिश्रा ने डीजे संचालको को ध्वनि प्रदूषण के बारे में जानकारी देते हुए अवगत कराया कि आवासीय क्षेत्रों में 65 डेसिबल औधोगिक में 75 डेसिबल साइलेंट जोन में 50 डेसिबल और रहवासी क्षेत्र में 60 डेसिबल से अधिक आवाज में डीजे का संचालन करना प्रदूषण की श्रेणी में आता है।ऐसा करते पाए जाने पर पुलिस प्रशासन वैधानिक कार्यवाही करने बाध्य होगा। बैठक में कोटमी सकोला के लगभग सभी डीजे संचालक उपस्थित रहे।
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