दंतेवाडा संवाददाता – रिकेश्वर राणा
दंतेवाड़ा :- हाईकोर्ट बिलासपुर के आदेश के बाद प्राथमिक स्कूल से बीएड धारी सहायक शिक्षकों को सेवा से निष्कासित करने आदेश दिया गया था।यह सभी सहायक शिक्षक 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय बस्तर और सरगुजा संभाग में नियुक्त किए गए थे। ज़िले में पदस्थ सभी सहायक शिक्षक अपनी नौकरी सुरक्षित रखने के लिए ज्ञापन लेकर ज़िला कार्यालय पहुंचे।
ज़िला कलेक्टेड पहुंच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा हैं। नवनियुक्त शिक्षको का कहना है बस्तर और सरगुजा संभाग के सुदूर अंचलों में लगभग 2900 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक विगत वर्ष से सेवाएं दे रहे है । और हम 2023 में व्यापम के द्वारा आयोजित परीक्षा में मेरिट लिस्ट के हिसाब से चैनित होकर आए है।
लेकिन उच्च न्यायालय के द्वारा भर्ती को अमान्य घोषित कर दिया गया । और प्राथमिक विद्यालयों में डीएलएड पात्रता शिक्षकों को लेने का उच्च न्यायालय ने कहा है।
हम और हमारे पूरे परिवार इस नौकरी पर आश्रित था नौकरी चले जाने के बाद हमारे पास आजीविका के साथ साथ मानसिक और आर्थिक स्थिति जैसी भयावह स्थिति पैदा हो गई है । हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है इस भर्ती में पारदर्शिता लाए और हमें वापस लिया जाए l
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