चर्चा में

दिवाली से पहले पटाखा दुकानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी

बिलासपुर संवाददाता – विमल सोनी

बिलासपुर जिले अंतर्गत, कोटा, रतनपुर मे संचालित सभी स्थायी/अस्थायी पटाखा दुकानों में आग लगने से बचाव के लिए एडवायजरी जारी हुई है. जांच के दौरान नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी.जानिए क्या हैं पटाखा दुकान के नियम : कोटा sdm ने इस बारे में जानकारी दी है. पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस रस्सी, टेंट का न होकर, अज्वलनशील सामग्री से बने टिन शेड से बना होना चाहिए. पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साइड) पर एवं एक दूसरे के सामने ना बनाई जाए. पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए किसी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैम्प और खुली बिजली बत्ती का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होनी चाहिए. विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए. प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए. जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह खुद बंद हो जाए.

दुकानें ऐसी जगह पर हो जहां ट्रांसफार्मर ना हो.उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाइन ना गुजरती हो. प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए (इसकी मारक क्षमता 6 फीट की होती है). दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए. पटाखा दुकानों के सामने बाइक/कार की पार्किंग प्रतिबंधित होनी चाहिए. अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नंबर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए. अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए इसके लिए कोटा ओर रतनपुर नगर पालिका को निर्देशित किया गया है,साथ शासन द्वारा गाइड लाइन का पालन करने सभी पटाखा व्यपारियों को निर्देशित किया गया है!!!युगल किशोर उर्वशा एस, डी, एम कोटा

दीपावली जैसे बड़े त्यौहार मे हर तरह क़े दुकानों को बाजार मे वृहद रूप से सजाया जाता है,जिसमे पटाखा दुकान भी शामिल रहता है मुख्यतः इस त्यौहार मे खरीदी बिक्री क़े साथ आतिशबाजी का भी महत्व होता है, जहाँ बाजारों मे पटाखों का व्यवसाय बड़े रूप मे होता है,

दुकानों को इन मानकों का करना होगा पालन
पटाखा दुकान लगाने वालों को सुरक्षा मानकों के पालन के लिए सख्त हिदायत दी गई है। इसके तहत उन्हें ऐसे वस्तु से बनी दुकान में पटाखा बेचना होगा, जो ज्वलनशील न हो। एक दुकान से दूसरे के बीच की दूरी कम से कम तीन मीटर रखनी होगी। बिजली के तार कटे-फटे न रहें। गैस, तेल से जलने वाले लैंप का उपयोग नहीं करना होगा। दुकान के अंदर या आसपास बीड़ी-सिगरेट पीने पर पाबंदी रहेगी। अग्निशमन यंत्र, बालू से भरी बाल्टी, पानी का ड्रम रखना अनिवार्य है।
रतनपुर मेला मंडी प्रांगण पर कुल 25 स्टाल 29 से 31 अक्तूबर तक पटाखे की दुकानें लगाने के लिए स्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं। दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश है कि वे सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करें। फायर ब्रिगेड की टीम स्टाल स्थल पर तैनात की गई है। सुरक्षा से किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। -केन्हैया निर्मल कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी रतनपुर

पटाखा दुकान लगाने वालों के लिए सावधानियां : लायसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें, यह सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता वाले पटाखे ही लें. जो दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए सक्षम होते हैं. इमारतों, वाहनों और ज्वलनशील पदार्थों से दूर पार्क, बड़े मैदान जैसे खुले स्थानों में पटाखे जलाएं. पटाखे जलाते समय संभावित आपातकालीन स्थिति के लिए पानी की बाल्टी पास में रखें. आग से संबंधित चोटों के जोखिम को कम करने के लिए सूती वस्त्र पहने. सिंथेटिक कपड़े आसानी से आग पकड़ सकते हैं.पटाखे जलाते समय बच्चों की निगरानी के लिए हमेशा एक व्यस्क को साथ रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे हैं. पटाखे पकड़ने के बाद इस्तेमाल किए गए पटाखों का पानी की बाल्टी में सुरक्षित तरीके से निपटान करें, ताकि किसी बची हुई चिंगारी से अग्नि दुर्घटना ना हो. एक बार में एक ही पटाखा जलाएं, आग लगने की आशंका को देखते हुए एक साथ कई पटाखे लगाने से बचें. पटाखे में आग लगने के बाद उससे सुरक्षित दूरी रखें. पटाखे जलाते समय हमेशा हवा की दिशा को ध्यान में रखें, जिससे कि उसकी चिंगारी घरों या व्यक्तियों की ओर न उड़े.

पटाखे जलाते समय क्या ना करें : घर के अंदर खिड़कियों के पास या अन्य बंद स्थानों पर कभी पटाखे ना जलाएं. पटाखे जलाते समय ढीले या लटकने वाले कपड़े पहनने से बचें क्योंकि वे आसानी से आग पकड़ सकते हैं. ज्वलनशील पदार्थों के पास पटाखों का उपयोग न करें, पटाखों को सूखी पत्तियों, गैस सिलेण्डर या वाहनों जैसी वस्तुओं से दूर रखें. यदि कोई पटाखा एक बार जलने के बाद बुझ जाता है तो उसे दोबारा जलाने की कोशिश ना करें.ऐसे स्थानों में पटाखे ना जलाएं जो आग लगने की स्थिति में आपातकालीन निकास मार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं. तेल के दियों या मोमबत्तियों को ऐसी जगह पर जलाएं जहां वस्त्र और सूखी चीजें ना हो. चोट या आग से जलने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

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