अशोक मनहर/सारंगढ़ –
पुलिस अधीक्षक श्री पुष्कर शर्मा, अति0 पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश प्रसाद चंदेल एवं एसडीओपी श्रीमति स्नेहिल साहू के द्वारा अवैध शराब बिक्रि मे संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किये जाने से थाना सिटी कोतवाली प्रभारी कामिल हक के मार्ग दर्शन में थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ के टीम द्वारा अवैध शराब पर रोक लगाने हेतु मुखबिर सूचना पर आरोपी के विरूद्व आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया-
अप0क्रं0- 764/2024 धारा- 34(2) 59(क) आबकारी एक्ट में श्रीमति फोटो बाई पति सुन्द्रर लाल श्रीवास साकिन कमलानगर सारंगढ़ थाना सिटी कोतवाली सांरगढ को जरिये मुखबिर सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ एवं गवाहान के घटना स्थल आरोपी के घर मे रेड कार्यवाही किया गया।
आरोपी को शराब बिक्री करने के संबंध मे पुछताछ करने पर अवैध शराब रखना स्वीकर करते हुए अपने बाडी मे छिपाकर रखी 03 प्लास्टिक पन्नी मे भरा 05-05 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं एक पीला रंग के 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरिकेन मे भरा 05 लीटर कच्ची महुआ शराब एव सफेद रंग के 02 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक बोतल मे भरा 02 लीटर कच्ची महुआ शराब, एक क हरा रंग के प्लास्टिक बोतल मे भरा करीब 01 लीटर कच्ची महुआ शराब जुमला 23 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 4600/रू को आरोपी के द्वारा अधिपत्य मे रखना पाये जाने से जप्ति पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक कामिल हक, प्रआर-19 धनेश्वर उरांव, आर. 263, म.आर. 192 एवं एवं समस्त स्टाफ द्वारा संपूर्ण कार्यवाही में प्रमुख भूमिका रही।
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