संवाददाता/विकास कुमार यादव
बलरामपुर, / छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया था। जिसमें आंशिक संशोधन किया गया है। जिसमें निर्वाचक नामावली के संबंध में दावा/आपत्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि के संबंध में संशोधित करते हुए वृद्धि कर 20 नवम्बर 2024 तक किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी संशोधित ओदश में दावा/आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है। 25 नवम्बर 2024 तक दावे/आपत्ति का निपटारा किया जाएगा। 27 नवम्बर प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि होगी। 30 नवम्बर 2024 को प्रारूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण किया जाएगा। दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख-निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर, 04 दिसम्बर तक परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना, 06 दिसम्बर 2024 तक चेकलिस्ट का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पीडीएफ मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपना, 10 दिसम्बर 2024 तक अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना व अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 13 दिसम्बर 2024 तक किया जाएगा।
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