*आरोपी का नाम एवं पता*
*1* दिलीप डहरिया पिता कुंजराम डहरिया उम्र – 21 वर्ष साकिन गाडापाली चौकी – बेलादुला
*2* रेशम खुटे पिता रामदास खुटे उम्र – 48 वर्ष , साकिन धोबनीडिह थाना – भटगांव
आबकारी आयुक्त सह सचिव *आर. संगीता* के निर्देश के तारतम्य में तथा जिला कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमति सोनल नेताम जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्यवाही कब्जा रही है इसी क्रम में आबकारी वृत्त सरसिवा के द्वारा आज दिनांक को दो प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया l
*प्रकरण क्रमांक 01*
दिनांक 16.11.2024 को आबकारी विभाग वृत्त सरसीवां को ग्राम ग्रस्त के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गााडापाली में दिलीप डहरिया द्वारा अपने अधिपत्य के मकान में भारी मात्रा मेे अवैध महुआ शराब का निर्माण कर अपने घर में तथा आस पास के गांव में शराब का विक्रय करता है। सूचना की पुष्टी होने पर टीम के साथ ग्राम गाडापाली पहुचे वहां बताये गये मकान में गवाह एंव आबकारी टीम के साथ उपस्थित हुए मकान के सामने वाहन को रुकता देखकर दिलीप डहरिया एवं उसके परिवार के सदस्यो द्वारा मकान में रखे महुआ शराब के समान तरल द्रव को फेकने का प्रयास किया गया किन्तु आबकारी टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे एंव उसके परिवार के सदस्यो को ऐसा करने से मना करतें हुए उनको समझाइस दी गई । तथा उनको मुखबीर सूचना के सबंध में अवगत कराया गया। सर्वप्रथम मकान स्वामी दिलीप डहरिया एवं अन्य गवाहो के समक्ष समस्त आबकारी टीम ने तथा टीम के द्वारा प्रयुक्त वाहन की जामा तलाशी दी गई । हमारे तलाशी किसी भी प्रकार का मादक समाग्री नही पाये जाने पर मकान स्वामी के अनुमति से मकान में प्रवेश कर विधिवत रुप से मकान की तलाशी ली गई। तलाशी में मकान में दो मिट्टी से निर्मित भट्टी एवं मकान के एक कमरे में 18 नग प्लाटिक डिब्बे प्रत्येक में भरा 15-15 किलोग्राम कुल मात्रा 270 कि.ग्रा. महुआ लाहान एवं 05-05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरा लगभग 16 लीटर एवं 20 नग प्लास्टिक पाउच में (प्रत्येक में भरा 100-100 मिलीलीटर) 02 लीटर कुल जुमला 18 लीटर महुआ शराब के समान तरल द्रव को बरामद किया गया। मौके पर तरल द्रव का परीक्षण करने पर उसे कच्ची महुआ शराब होना पाया गया जिसे विधिवत रूप से सीलबंद कर कब्जा आबकारी लिया तथा महुआ लहान का मौके पर ही नष्टीकरण किया गया। आरोपी के विरुद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) च एवं 34 (2) 59 क के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया l
प्रकरण क्रमांक 02
आज दिनांक को वृत्त कार्यालय बिलाईगढ़ में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रेशम खूंटे के द्वारा अवैध कच्ची महुआ शराब को विक्रय करने हेतु प्रतिदिन ग्राम धोबनीडीह से गिरसा बाजार चौक की ओर जाता है तथा विक्रय करके कुछ समय पश्चात वापस आता है यदि मार्ग में नाका लगाकर जांच की जाए तो निश्चित रूप से अवैध मदिरा को जब्त किया जा सकेगा l सूचना के प्राप्त होने के पश्चात आबकारी टीम को लेकर बाजार चौक में उपस्थित हुए वहां पर एक संदिग्ध दो पहिया वाहन क्रमांक सीजी 12 A 6423 को रुकवाया गया तथा वाहन चालक से पूछताछ की गई वाहन चालक ने अपना नाम रेशम खूंटे होना बताया तब उनको सूचना से अवगत कराते हुए गवाहों के समक्ष उनकी पूर्वानुमति से उनके तथा प्रयुक्त वाहन की विधिवत तलाशी ली गई तलाशी में वाहन के डिग्गी से 50 नग सफेद रंग के पालीथीन के पाउचों में प्रत्येक पाउचों में भरा 150-150 मिलीलीटर इस तरह कुल मात्रा 7.50लीटर कच्ची महुआ शराब को बरामद किया गया जिसको मौके परीक्षण करने पर उसे कच्ची महुआ शराब होना पाए जाने पर मदिरा एवं मदिरा परिवहन में प्रयुक्त दो पहिया वाहन को कब्जा आबकारी लिया गया एवं आरोपी के विरुद्ध छ ग़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2)59(क) का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है l
उक्त दोनों आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक विपिन कुमार पाठक आबकारी मुख्य आरक्षक फागुलाल टण्डन एवं सुरक्षा गार्ड लोचन साहु का विशेष योगदान रहा
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