दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर टोल फ्री रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। टोल कम्पनी NTBCL की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि DND फ्लाईवे पर टोल फ्री रहेगा। कोर्ट ने कहा कि NTBCL को बिना सार्वजनिक टेंडर जारी किए ठेका दिया गया था जोकि पूरी तरह मनमाना और गलत फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले DND पर कंपनी टोल टैक्स नही लगा सकती है। कोर्ट ने कहा कि डीएनडी पर टोल अब फ्री ही रहेगा।
जानकारी के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में DND में टोल वसूली बंद करवा दी थी। इसके खिलाफ टोल टैक्स कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि नोएडा अथॉरिटी ने NTBCL को शुल्क वसूलने या लगाने के लिए अधिकार सौंपकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। सुप्रीम कोर्ट ने NTBCL को दिए गए रियायत समझौते को शर्तों के विरुद्ध माना है।
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