एमसीबी// छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 एवं छत्तीसगढ़ निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में एतद् द्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता हैै कि जिले के जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन, आरक्षण के लिये कलेक्ट्रेट कार्यालय मनेंद्रगढ़ के सभा कक्ष में 09 जनवरी 2025 को प्रातः 10ः30 बजे पूर्वान्ह में कार्यवाही किया जाना है।
हनुमान प्रसाद यादव
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