संवाददाता/ विकास कुमार यादव
बलरामपुर/ शासकीय प्राथमिक शाला उधेनूपारा विकासखंड राजपुर में कक्षा 5वीं की परीक्षा में किसी अन्य छात्रा को बैठाकर परीक्षा दिलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी।
जिस पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी राजपुर एवं तीन सदस्यीय टीम के द्वारा जांच किया गया।
उक्त संबंध में संयुक्त जाँच समिति द्वारा जाँच में पाया गया कि संबंधित स्कूल में पदस्थ प्रधान पाठक प्रमिला तिग्गा एवं सहायक शिक्षक नीलू केरकेट्टा के द्वारा 5वीं के कक्षा में किसी अन्य छात्रा को बैठाकर परीक्षा दिलाए जाने संबंधी शिकायत प्रमाणित पायी गई। संस्था में पदस्थ प्रधानपाठक प्रमिला तिग्गा एवं सहायक शिक्षिका नीलू केरकेट्टा का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है। शासकीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् जिला शिक्षा अधिकारी डी. एन. मिश्रा द्वारा प्रधान पाठक प्रमिला तिग्गा एवं सहायक शिक्षक नीलू केरकेट्टा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया किया गया है। निलंबन अवधि में प्रमिला तिग्गा एवं नीलू केरकेट्टा का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी शंकरगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्रीमती तिग्गा एवं श्रीमती केरकेट्टा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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