न्यूज़36 गढ़ संवाददाता – निलेश सिंह
जांजगीर-चांपा:
जिला पुलिस द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना बलौदा पुलिस द्वारा दिनांक 23.02.2024 को कार्यवाही किया गया था। जिसमे ट्रेक्टर वाहन चालक (01) सरोज विश्वकर्मा उम्र 35 साल निवासी सीपत थाना सीपत जिला बिलासपुर (02) नंदू गोड उम्र 29 साल निवासी रसोटा थाना बलौदा द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पाए जाने पर चालकों के विरूद्व धारा 185 MV, ACT मोटर अधिनियम के तहत विधिवत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया और माननीय न्यायालय द्वारा ट्रेक्टर वाहन चालकों को 10000- 10000/रुपया का अर्थ दंड दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी बलौदा का सराहनीय योगदान रहा।
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