रायपुर-
छत्तीसगढ़ सरकार की हाफ बिजली बिल योजना में आम जनता के लिए राहत की सीमा घटा दी गई है। अब इस योजना का लाभ केवल उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनकी मासिक बिजली खपत 100 यूनिट या उससे कम है। इससे अधिक खपत होने पर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
अब तक इस योजना के अंतर्गत 400 यूनिट तक की खपत पर बिजली बिल आधा किया जाता था। संशोधन के बाद अब यह सीमा घटाकर सिर्फ 100 यूनिट कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी जिनकी खपत इस तय सीमा के भीतर है।
क्या है नया नियम?
अब केवल 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर ही बिल में 50% की छूट मिलेगी।
यदि किसी उपभोक्ता की खपत किसी माह 100 यूनिट से अधिक हो जाती है, तो उस माह उसे योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी है कि उपभोक्ता के बिजली बिल पर 6 महीने से अधिक बकाया न हो।
एकल बत्ती उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि एकल बत्ती योजना के पात्र उपभोक्ताओं के लिए पहले जैसा प्रावधान लागू रहेगा:
30 यूनिट तक मुफ्त बिजली
30 से 100 यूनिट तक की खपत पर 50% की रियायत
जनता पर असर
इस संशोधन से मध्यम वर्ग और कम आय वर्ग के उन उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ सकता है जिनकी मासिक खपत 100 यूनिट से थोड़ी अधिक होती है। पहले जहाँ उन्हें भी योजना का लाभ मिल जाता था, अब वे इससे बाहर हो सकते हैं। वहीं सरकार का तर्क है कि यह कदम राजकोषीय संतुलन और लक्षित सहायता के उद्देश्य से उठाया गया है।









