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GST में बड़ा बदलाव: 12% और 28% स्लैब खत्म, आम जरूरत की चीजें होंगी सस्ती

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21 अगस्त 2025 को, वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों के पुनर्गठन के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) ने 12% और 28% के स्लैब को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य GST संरचना को सरल बनाना और आम जनता को सस्ते दामों में सामान उपलब्ध कराना है।

नई GST संरचना:

– 5% स्लैब: आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं जैसे दवाइयाँ, प्रोसेस्ड फूड, कपड़े, जूते और घरेलू सामान।
– 18% स्लैब: अधिकांश अन्य वस्तुएं और सेवाएं।
– 40% स्लैब: तंबाकू, शराब, लक्जरी कारें और अन्य ‘सिन गुड्स’।

उपभोक्ताओं के लिए लाभ:

– आवश्यक वस्तुएं सस्ती: दवाइयाँ, प्रोसेस्ड फूड, कपड़े, जूते और घरेलू सामान अब 5% स्लैब में आएंगे।
– मध्यम वर्ग को राहत: टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे बड़े घरेलू उपकरण अब 18% स्लैब में होंगे, जिससे उनकी कीमतों में कमी आ सकती है।

उद्योगों के लिए प्रभाव:

– सरल कर प्रणाली: दो स्लैब की संरचना से कर अनुपालन आसान होगा और विवादों में कमी आएगी।
– उद्योगों को बढ़ावा: वस्त्र, उर्वरक, स्वास्थ्य सेवाएं और बीमा क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलेगा।

आगे की प्रक्रिया:

GoM की सिफारिशें अब GST परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी, जो सितंबर या अक्टूबर में बैठक करेगी। यदि परिषद इन सिफारिशों को मंजूरी देती है, तो यह बदलाव दिवाली से पहले लागू हो सकते हैं।

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