सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आवारा कुत्तों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब, नसबंदी और टीकाकरण के बाद इन कुत्तों को उनके मूल स्थानों पर छोड़ा जा सकता है। हालांकि, सार्वजनिक स्थानों पर इन्हें खाना देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
– नसबंदी और टीकाकरण के बाद पुनःस्थापन: सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को उनके मूल स्थानों पर छोड़ा जा सकता है।
– सार्वजनिक स्थानों पर खाना देने पर रोक: कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना देना प्रतिबंधित है। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2021 में एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के प्रवेश द्वार या किसी अन्य निजी स्थान पर कुत्तों को खाना दे सकता है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं। [
– स्थानीय निकायों की भूमिका: कोर्ट ने स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे आवारा कुत्तों के लिए उचित देखभाल और पुनःस्थापन की व्यवस्था करें। इसके अलावा, नागरिकों को भी सलाह दी गई है कि वे कुत्तों को खाना देने के लिए सार्वजनिक स्थानों का उपयोग न करें।









