न्यूज़ 36गढ़ संवाददाता – निलेश सिंह
मुंगेली:
प्रार्थी योगेश कुमार जांगड़े पिता हंसराम जांगड़े ने थाना मुंगेली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि, उसके पिता हंसराम जांगड़े दिनांक 22-02-2024 को तिवरा बेचने मुंगेली गया था। जहां मृतक द्वारा सामान खरीदकर प्रार्थी एवं उसके बच्चों को देने के बाद, प्रार्थी अपने बच्चों के साथ निवास ग्राम अनंतपुर थाना फास्टरपुर वापस आ गये एवं प्रार्थी के पिता हंसराम जांगड़े मुंगेली में ही रूक गये थे, जो देर रात वापस नहीं आने पर परिजनों तथा रिश्तेदारों से पता करने पर पता नहीं चला है। कि रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में गुम इंसान दर्ज कर पता तलाश शुरू किया गया। पता तलाश के दौरान दिनांक 27.02.2024 को ग्राम ढेढ़ाधौरा शासकीय तालाब में एक व्यक्ति का शव पाया गया, जिसकी सूचना पर प्रार्थी योगेश कुमार जांगड़े द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर कपड़े, फूलपेंट एवं हाथ का चूड़ा से अपने पिता हंसराम जांगड़े के रूप में पहचान कार्यवाही की गई।
प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया। मृतक का शव दो-तीन दिन पुराना था, जिसके पैर को जानवरों द्वारा नोचे जाने से पैर का केवल हड्डी दिखाई दे रहा था, एवं गले में गमछे से गांठ बंधा हुआ था, तथा खून के निशान दिखाई दे रहे थे, जिस पर प्रथम दृष्टया मर्ग संदेहाष्पद प्रतीत होने से तत्काल डाॅग स्क्वाॅड टीम ,वं फारेंसिंक टीम को मौके पर बुलाया गया। डाॅग स्काॅवड की टीम टेढाधौरा चैक के पास पहुंची जिससे मृतक को उस रास्ते से लाने के संबंध में इनपुट प्राप्त हुआ एवं फाॅरेंसिक टीम द्वारा जबड़े में किसी ठोस वस्तु से मारने संबंधी तथ्य बताने से वाद-विवाद एवं किसी रंजिशवश घटना करना प्रतीत हुआ।
पीएम में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार हत्या का प्रकरण होने से थाना फास्टरपुर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 23/2024 धारा 302, 201 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की त्वरित जांच कार्यवाही हेतु उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री गिरिजा शंकर जायसवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुंगेली श्री एस.आर.धृतलहरे के नेतृत्व में पृथक-पृथक 04 टीम थाना फास्टरपुर, थाना मुंगेली, साईबर सेल, एवं विशेष टीम गठित किया गया।
थाना फास्टरपुर की टीम द्वारा मृतक के परिजनों एवं मुखबिरों से सम्पर्क कर पूछताछ ,वं आसपास के ग्रामीणों से सम्पर्क कर सूचना संकलन तथा मुखबिर से प्राप्त सूचना लड़ाई झगड़ा वादविवाद होने के संबंध में तस्दीक किया गया। थाना मुंगेली की टीम द्वारा संदेहियों के उपर निगाह रखने एवं संदेहियों से पूछताछ करने का कार्य किया गया, साईबर की टीम द्वारा तकनीकी एनालिसिस, कॉल डिटेल एनालिसिस, टावर डंप एनालिसिस किया गया। पूछताछ के दौरान मृतक के अंतिम बार मुंगेली में होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, अतः विशेष टीम द्वारा मुंगेली से ग्राम चकरभाठा, टेढाधौरा घटना स्थल तक लगे समस्त सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया। सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिरों से प्राप्त सूचना के आधार पर कि मृतक हंसराम जांगड़े अंतिम बार शराब दुकान से कुछ लोगों के साथ गांव की ओर गया था, इस आधार पर सीसीटीवी में दिखाई देने वाले लोगों की पतासाजी,
पहचान एवं पूछताछ की कार्यवाही प्रारंभ की गई जिसमें पतासाजी के दौरान संदेही अमरदीप उर्फ दीपू बघेल एवं रितेश उर्फ भोलू दोनो निवासी लछनपुर के साथ मृतक को शराब दुकान से साथ में मोटरसाईकल से जाना स्पष्ट हुआ। संदेही अमरदीप ऊर्फ दीपू बघेल को ग्राम लछनपुर से पकडा गया एवं दूसरा संदेही रितेश ऊर्फ भोलू के भिलाई में अपने रिश्तेदार के यहां छिपने की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम द्वारा संदेही रितेश ऊर्फ भोलू को भिलाई से पकडा गया। दोनों संदेहियों से पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि संदेही अमरदीप द्वारा अपने मोबाईल को 500 रूपये में मृतक के पास शराब दुकान के पास गिरवी रखा था तथा उस पैसे से शराब लेकर तीनों शराब पीये एवं शराब दुकान से तीनों साथ में मोटरसाईकल से वापस गांव के लिए निकल गये । इसी दौरान वापस जाते समय ग्राम टेढाधौरा में आरोपी अमरदीप के मोबाईल पर काॅल आने पर आरोपी द्वारा मोबाईल को मृतक से मांगा गया परन्तु मृतक द्वारा 500 रूपये वापस करने पर ही मोबाईल को देने की बात कही गई।
जिस पर मृतक हंसराम जांगड़े एवं आरोपियों के में लडाई झगड़ा एवं वाद विवाद हुआ एवं आरोपी अमरदीप द्वारा डंडे से मृतक के मुंह में जबड़े के पास लकड़ी से मारा जिससे वह बेहोश हो गया, एवं फिर से लकड़ी से मृतक के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया जिससे मृतक की मृत्यु हो गई। आरोपी अमरदीप एवं रितेश द्वारा मृतक के जेब से उसके द्वारा रखे पैसे को निकाल लिया गया एवं घटना घटित करने के पश्चात शव को छिपाने हेतु टेढाधौरा शासकीय तालाब में शव को डाल दिया गया एवं बेशरम के पौधे से शव को ढक दिया गया एवं दोनो आरोपी पृथक – पृथक रास्ते से अपने – अपने घर चले गये। आरोपियों से पूछताछ पर घटना में प्रयुक्त डंडा, मोटरसाईकल,
मृतक का मोबाईल आरोपी अमरदीप द्वारा घटना के समय पहने कपडे एवं मृतक के पास से रखे पैसे जो कि अलग-अलग स्थानों पर छिपाकर रखे गये थे, को पुलिस द्वारा जप्त किया गया एवं आरोपियों द्वारा घटना कारित करना स्पष्ट होने से आरोपियों अमरदीप उर्फ दीपू बघेल उर्फ कीलर पिता अजय बघेल उम्र 22 वर्ष निवासी लछनपुर थाना फास्टरपुर, रितेश उर्फ भोलू पिता विरेन्द्र जांगड़े उम्र 24 वर्ष निवासी लछनपुर थाना फास्टरपुर
को विधिवत् गिरफतार कर वैधानिक कार्यवाही की गई। प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी निरीक्षक तेजनाथ सिंह, सउनि आर.एस. ठाकुर, प्रधान आरक्षक तारे कश्यप, आरक्षक मनोज साहू, संजय पात्रे, फागु गोस्वामी, पृथ्वीराज, देवीचंद नवरंग, जानसन प्रभाकर, हेमचंद भास्कर, थाना मुंगेली टीम, विशेष टीम एवं साईबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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