रायपुर –
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक गंभीर एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को खांसी की सिरप या सर्दी-जुकाम की कोई भी दवा नहीं दी जानी चाहिए। पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी यह दवाएं सामान्यतः अनुशंसित नहीं हैं। यह निर्णय बच्चों को दवाओं से होने वाले संभावित दुष्प्रभावों से बचाने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
एडवाइजरी के तुरंत बाद, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) और सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किए हैं कि वे केंद्र सरकार की इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
स्वास्थ्य सेवाओं के आयुक्त द्वारा एक उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि खांसी या सर्दी की दवाएं केवल चिकित्सकीय परामर्श पर ही दी जाएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (CGMSC) के अनुसार, जिन कंपनियों के विरुद्ध अन्य राज्यों में कार्रवाई की गई है, उनकी दवाएं राज्य में आपूर्ति नहीं की गई हैं। वे CGMSC के डेटाबेस में पंजीकृत भी नहीं हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य की सरकारी आपूर्ति प्रणाली पारदर्शी और सतर्क है।









