बस्तर संवाददाता – अर्जुन झा
सिरहा गुनिया की हत्या कर दी थी आरोपियों ने
जगदलपुर। प्रधान सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े ने जादू टोना के शक में सिरहा गुनिया की हत्या करने वाले पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी मिट्ठू पोयाम, सुखराम पोयाम, बुधराम पोयाम, सन्नू पोयाम, बुधराम पोयाम, सोमडू पोयाम, को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
मामले में पैरवी कर रहे लोक अभियोजक ने बताया कि घटना दो वर्ष पूर्व कोड़ेनार थाना क्षेत्र में हुई थी। बामन पोयाम की एक्सीडेंड में मृत्यु हो गई थी। बामन पोयाम की मौत के लिए हिड़मो को जिम्मेदार ठहराते हुए बामन के परिजन मिट्ठू पोयाम, सुखराम पोयाम, बुधराम पोयाम, सन्नु पोयाम, बुधराम पोयाम, सोमडू पोयाम निवासी बाटकोंटा, सिलकजोड़ी पंचायत, थानाकोड़ेनार ने हिड़मो पोयाम से गाली गलौज करते हुए तू सिरहा गुनिया करता है कहकर लड़ाई-झगड़ा शुरू कर दिया। हिड़मो थप्पड़, बांस के डंडा एवं लोहे की टांगिया से प्राणघातक प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। रामसुख मुचाकी एवं उसकी मां बुधो मुचाकी द्वारा बीच बचाव करने पर आरोपियों द्वारा उन्हें भी अश्लील गालियां दी गईं और उनसे मारपीट की गई। उक्त दौरान आरोपियों ने हिड़मो की हत्या करने के बाद उसके मामा को बांधकर उठा ले गए और पहाड़ी की ओर ले जाकर उसके ही खेत में फेक दिया था। थाना कोड़ेनार में प्रथम सूचना रिपोर्ट कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। मामले की सुनवाई कर रहे प्रधान सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े ने हत्या के आरोपी मिट्ठू पोयाम, सुखराम पोयाम, बुधराम पोयाम, सन्नु पोयाम, बुधराम पोयाम, सोमडू पोयाम, को दोषी पाते हुय भादंसं की धारा, 302/147,सपठित धारा 149, 449, 323/149 में करावास एवं अर्थदंड का गुनहगार ठहराया और उसे क्रमशः आजीवन कारावास, एक वर्ष, 05 वर्ष तथा 06-06 माह कठोर कारावास से तथा प्रत्येक धारा में 100-100 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर उन्हें क्रमशः प्रत्येक धारा में 1-1 माह का अतिरिक्त कठोर कारवास भुगतना होगा









