रायपुर –
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अवैध कोल वसूली मामले में जेल में बंद जयचंद कोशले के विरुद्ध आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने सोमवार को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रायपुर में करीब एक हजार पन्नों का चालान पत्र पेश किया है. ईओडब्ल्यू ने जयचंद के विरुद्ध धारा 120बी, 420, 384, 467, 468, 471 एवं तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7, 7ए एवं 12 के तहत यह चालान पेश किया है. पेश किए गए चालान में जयचंद पर आरोप लगाया गया है कि वह सौम्या चौरसिया के निर्देश पर अवैध कोल लेवी की वसूली की राशि को कलेक्ट करने तथा पहुंचाने का काम करता था.
चालान में ईओडब्ल्यू ने यह भी दावा किया है कि जयचंद सौम्या के निर्देश पर सूर्यकांत तिवारी के निवास स्थान एवं अन्य जगहों से रकम रिसीव करने के बाद मनीष उपाध्याय या सौम्या के बताये गये व्यक्ति को दिया करता था. इस तरह जयचंद ने अवैध कोल लेवी वसूली से लगभग 7 से 8 करोड़ रुपये सौम्या के लिये प्राप्त किए हैं.









