-जिले के कोंटा विधानसभा में 1 लाख 51 हजार 463 मतदाताओं के नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल
-छूटे हुए मतदाता 22 जनवरी तक कर सकते हैं दावा-आपत्ति
पोडियामी दीपक/सुकमा –
भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमित कुमार ने की। बैठक में उन्होंने जिले के विधानसभा 90/कोंटा क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के प्रारंभिक प्रकाशन की विस्तृत जानकारी दी तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची की बूथवार मुद्रित एवं डिजिटल प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमित कुमार ने बताया कि जिले में कुल 1 लाख 85 हजार 60 पंजीकृत मतदाताओं में से 18 दिसंबर 2025 तक 1 लाख 51 हजार 463 मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र जमा किए गए हैं। 10 हजार 735 मतदाताओं के गणना पत्रक परमानेंटली शिफ्टेड, 8 हज़ार 408 मतदाताओं की संख्या ऐबसेंट होने से गणना पत्रक अप्राप्त हो रहे है। जबकि 10 हजार 864 मृत मतदाता तथा 3 हजार 421 ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि बीएलओ को ये मतदाता नहीं मिले या उन्हें गणना प्रपत्र वापस नहीं किया गया, क्योंकि वह अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता बन चुके हैं या वे उपस्थित नहीं पाए गए या 18 दिसंबर 2025 तक प्रपत्र जमा नहीं किया या किसी कारणवश मतदाता के रूप में पंजीकरण की इच्छुक नहीं थे। वास्तविक पात्र मतदाताओं को दावा एवं आपत्ति चरण 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 के दौरान पुनः मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है। एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए मतदाताओं का नाम केवल एक स्थान पर ही रखा जाएगा। जिले में वर्तमान में कुल 249 मतदान केंद्र हैं जिनमें 13 नवीन (ग्रामीण 12, शहरी 1) मतदान केंद्र शामिल हैं। पूर्व में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के दौरान लिंगानुपात 1148 थी जो वर्तमान प्रकाशन में लिंगानुपात 1138 हो गई है। जिले में निःशक्तजन मतदाताओं की संख्या 1461, वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या 343, सर्विस वोटर्स की संख्या 75 और 18-19 वर्ष आयुवर्ग के 1466 मतदाता पंजीकृत हैं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमित कुमार ने बताया कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे, इसके लिए गणना अवधि के दौरान निगम आयुक्त, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान 27 अक्टूबर तक सूचीबद्ध सभी मतदाताओं के घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए गए तथा संग्रह के लिए कम से कम तीन बार भ्रमण किया गया। बूथ स्तर पर बीएलओ द्वारा बीएलए के साथ बैठकें भी आयोजित की गईं। उन्होंने संशोधित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया गया है। दावा एवं आपत्तियां 22 जनवरी 2026 तक प्राप्त की जाएंगी, जबकि सुनवाई एवं सत्यापन की प्रक्रिया 14 फरवरी 2026 तक पूरी की जाएगी। इसके पश्चात अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता अपना नाम स्थानीय बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, ईसीआईनेट मोबाइल एप अथवा voters.eci.gov.in वेबसाइट पर देख सकते हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी 2026 को या उससे पूर्व 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए जिलेभर में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। स्वीप गतिविधियों के माध्यम से नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए अभियान चलाया गया है। जांच एवं सत्यापन के पश्चात पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं कमजोर वर्गों को विशेष सहायता प्रदान करने के उद्देश्य सेवोटर हेल्पलाइन 1950 जारी किए गए हैं तथा जिला एवं तहसील स्तर पर हेल्प डेस्क एवं आईटी डेस्क स्थापित किए गए हैं। मतदाता सूची की बूथवार मुद्रित एवं डिजिटल प्रतियां राजनीतिक दलों को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं और जिले की वेबसाइट sukma.gov.in पर भी प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही, मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरित, डुप्लीकेट, लगातार अनुपस्थित (ASD सूची) में शामिल रहे मतदाता, जिनका नाम विलोपित किया गया है, एवं इस संबंध में आयोजित बूथ लेवल एजेंट – बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक की कार्यवाही विवरण भी जिले के वेबसाइट में उपलब्ध है।
दावा-आपत्ति अवधि के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने एवं अपात्र नाम हटाने हेतु आवेदन किया जा सकता है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में दर्ज नहीं है तो वह घोषणा पत्र सहित फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने हेतु आवेदन कर सकता है। विदेश में निवासरत मतदाताओं के लिए फॉर्म-6ए, नाम हटाने अथवा आपत्ति के लिए फॉर्म-7 तथा पता परिवर्तन, नाम सुधार, एपिक संशोधन अथवा दिव्यांगता अंकन के लिए फॉर्म-8 भरने की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के पास अथवा ऑनलाइन माध्यम इसीआईनेट मोबाइल एप अथवा वोटर्स ईसीआई.जीओवी.इन के जरिए भी जमा किए जा सकते हैं।









