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छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाला: सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर की 2.66 करोड़ की संपत्ति जब्त

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रायपुर-

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तत्कालीन उपसचिव रहीं सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर की करीब 2.66 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर ली हैं।

सौम्या चौरसिया पहले से ही शराब घोटाले के मामले में भी आरोपी हैं। इस केस में उनकी जमानत याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। इसी बीच ईडी ने कोल लेवी मामले में उनकी और निखिल चंद्राकर की संपत्तियों पर कार्रवाई की है।

आठ अचल संपत्तियां ईडी के कब्जे में

ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय ने जारी बयान में बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत अंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत अवैध कोयला शुल्क वसूली से जुड़े मामले में आरोपियों द्वारा अर्जित आठ अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है।

इन संपत्तियों में जमीन और आवासीय फ्लैट शामिल हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 2.66 करोड़ रुपये बताई गई है।

अवैध कमाई से खरीदी गई थीं संपत्तियां

ईडी की जांच में सामने आया है कि ये संपत्तियां कथित तौर पर कोल लेवी की अवैध वसूली और अन्य जबरन वसूली गतिविधियों से अर्जित धन से खरीदी गई थीं। जांच एजेंसी के अनुसार, इन अचल संपत्तियों को आरोपियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर निवेश के तौर पर दर्ज कराया था।

कोल लेवी घोटाले को लेकर ईडी की जांच अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

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