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केशकाल अतिक्रमण कार्रवाई पर प्रशासन की स्थिति स्पष्ट, कोर्ट से नहीं मिला कोई स्टे

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केशकाल संवाददाता – विनीत पिल्लई

केशकाल।
केशकाल में चल रही अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) केशकाल ने ताजा स्थिति स्पष्ट की है। एसडीएम महोदया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर न्यायालय से कोई स्थगन (स्टे) आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि, अपीलकर्ताओं का पक्ष सुनने के लिए कुछ दिनों की अस्थायी राहत अवश्य दी गई है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले के समाधान हेतु जिलाधीश महोदय को अधिकृत किया है, ताकि विधिसम्मत तरीके से निर्णय लिया जा सके।
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि पट्टाधारी भूमि एवं नजूल भूमि की स्थिति अलग-अलग होने के कारण अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई कहीं कम तो कहीं अधिक की जा रही है। वर्तमान समय में पट्टे की भूमि पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार मुआवजा प्रकरण तैयार कर सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण कर सकती है।
उन्होंने यह भी बताया कि बायपास मार्ग के निर्माण के पश्चात केशकाल डिपो से लेकर पंचवटी और केशकाल घाट तक का क्षेत्र राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद डिपो से पंचवटी तक ‘गौरव पथ’ निर्माण की योजना प्रस्तावित है, जिसमें डिवाइडर का निर्माण भी शामिल रहेगा।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ दिनों के भीतर नजूल भूमि पर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध पुनः कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

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