महासमुंद संवाददाता – अब्दुल रफ़ीक खान
कोमाखान / महासमुंद। स्थानीय बाजार क्षेत्र में फास्ट फूड का व्यवसाय करने वाले एक युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और व्यापारियों की मांग पर पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
लेनदेन के विवाद ने लिया हिंसक रूप
पुलिस में दर्ज FIR (क्र. 0026/2026) के अनुसार, घटना 19 फरवरी 2026 की शाम लगभग 7 बजे की है। पीड़ित कृष्णा खां, जो ‘दत्ता फास्ट फूड’ के नाम से ठेला लगाकर व्यवसाय करते हैं, का चिकन चिल्ली के पैसों के लेनदेन को लेकर भानूप्रताप उर्फ रिंकू चंद्राकर, नेस चंद्राकर, टिकेश देवांगन और वैभव उपाध्याय से विवाद हो गया।
आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने पीड़ित के साथ अश्लील गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्कों, लातों और कुर्सी से बेरहमी से मारपीट की। इस हमले में पीड़ित के माथे और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं। हमलावरों ने ठेले में रखा सामान और अंडे भी क्षतिग्रस्त कर दिए तथा जान से मारने की धमकी दी।

इन धाराओं में दर्ज हुआ अपराध
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है:
* धारा 296 – अश्लील कृत्य व गाली-गलौज
* धारा 115(2) – स्वेच्छा से चोट पहुँचाना
* धारा 351(2) – आपराधिक धमकी
* धारा 191(2) एवं 190 – दंगा व गैरकानूनी जमावड़ा
* धारा 324(4) – संपत्ति को नुकसान पहुँचाना
ग्रामीणों का आक्रोश, पुलिस की त्वरित कार्रवाई

घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय व्यापारी थाने पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना था कि ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई से ही क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रह सकती है।
मामले की जांच सिकंदर भोई द्वारा की गई, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया।









