सुकमा संवाददाता – अभिमान एमल
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की खबर सामने आई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) के निर्देश पर कामाराम ग्राम पंचायत के सचिव मोहम्मद हाफिज खान के खिलाफ शासकीय राशि के गबन के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, कामाराम ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में अनियमितता और शासकीय धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सीईओ ने मामले की विभागीय जांच कराई।
जांच प्रतिवेदन में यह पाया गया कि पंचायत सचिव मोहम्मद हाफिज खान द्वारा कुल 3 लाख 23 हजार 760 रुपये की शासकीय राशि का गबन किया गया है। जांच में वित्तीय अनियमितताओं के स्पष्ट प्रमाण मिलने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया।
किन धाराओं में हुई कार्रवाई?
जिला पंचायत सीईओ के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
न्यायालय में पेशी और जेल भेजा गया
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले की आगे की जांच पुलिस द्वारा जारी है।
प्रशासन का सख्त संदेश
इस कार्रवाई से जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शासकीय धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीणों की शिकायत पर त्वरित जांच और कार्रवाई से पंचायत स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है।







