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बिलासपुर में संगठित मारपीट व जानलेवा हमले में 13 दोषी करार, आदतन बदमाश रितेश निखारे उर्फ मैडी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

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बिलासपुर संवाददाता – रोशनी सोनी

बिलासपुर। हैवेंस पार्क होटल के सामने हुई संगठित मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। आदतन बदमाश रितेश निखारे उर्फ मैडी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। उसके साथ कुल 12 अन्य आरोपियों को भी दोषी ठहराते हुए दंडित किया गया है।
विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) लवकेश प्रताप सिंह की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (जान से मारने की कोशिश), 147 (बलवा) सहित अन्य धाराओं के तहत सभी आरोपियों को दोषी पाया।

यह हैं मामले के दोषी
रितेश निखारे उर्फ मैडी के अलावा जिन आरोपियों को दोषी ठहराया गया, उनमें शामिल हैं—
सिद्धार्थ शर्मा, छोटू शर्मा, फरीद अहमद उर्फ सोनू खान, आयुष मराठा उर्फ बाबू एम, वरुण डिकेड शर्मा उर्फ प्रिंस शर्मा, काव्य गढ़वाल, रूपेश दुबे, आदित्य प्रकाश दुबे, सोनू माली उर्फ आशीष माली, मोहम्मद साबिर उर्फ रानू, विकास वैष्णव उर्फ बाबा राजू, विराज सिंह ध्रुव और गोलू विदेशी।

6 मई की रात हमला, 7 मई को दर्ज हुआ अपराध
मामला 6 मई 2023 की रात का है, जब होटल के सामने विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोपियों ने संगठित होकर हमला किया और पीड़ित पक्ष को गंभीर चोटें पहुंचाईं।

घटना के अगले दिन 7 मई को पुलिस ने अपराध दर्ज किया और क्रमशः सभी 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 24 जुलाई 2023 को पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया।
लंबी सुनवाई, गवाहों के बयान और साक्ष्यों की विस्तृत पड़ताल के बाद 28 फरवरी 2026 को अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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