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केशकाल में कर वसूली पर सख्ती: बकायादारों की संपत्ति होगी कुर्क, नीलामी की चेतावनी

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कोंडागांव संवाददाता – विनीत पिल्लई

केशकाल। नगर पंचायत केशकाल ने बकाया करों की वसूली को लेकर अब तक का सबसे कड़ा रुख अपनाया है। राज्य शासन के निर्देशों के बाद प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि फरवरी माह के अंत तक टैक्स जमा नहीं करने वाले बड़े बकायादारों की सूची सार्वजनिक की जाएगी और उनकी चल-अचल संपत्ति की नीलामी कर वसूली की जाएगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) नामेश्वर कुमार कावडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन करदाताओं ने पिछले वित्तीय वर्ष से संपत्ति कर, जलकर एवं दुकान किराया जैसे अनिवार्य शुल्कों का भुगतान नहीं किया है, उन्हें छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 164 के तहत अंतिम नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि 01 मार्च 2026 से सभी बड़े बकायादारों के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। अधिनियम की धारा 165 के प्रावधानों के तहत न्यायालयीन प्रक्रिया प्रारंभ होते ही संबंधित करदाताओं की पेशी सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद बकाया राशि की वसूली के लिए संपत्ति की कुर्की एवं नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।

नगर पंचायत प्रशासन की इस सख्ती से लंबे समय से कर अदायगी में लापरवाही बरतने वाले लोगों में हड़कंप की स्थिति है। राजस्व विभाग की टीम लगातार करदाताओं से संपर्क कर बकाया राशि जमा करने के लिए प्रेरित कर रही है।

सीएमओ नामेश्वर कुमार कावडे ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वैधानिक एवं न्यायालयीन कार्रवाई की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए समय रहते अपने करों का भुगतान करें। उन्होंने कहा कि नगर के विकास कार्यों के लिए करों का समय पर भुगतान आवश्यक है। नागरिक अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना बकाया राशि जमा कर जिम्मेदार और सम्मानजनक नागरिक की भूमिका निभाएं।

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