संवाददाता/विकास कुमार यादव
बलरामपुर / लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में निर्वाचन के दौरान विभिन्न दलों, संगठनों तथा आम जनता द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग एवं जुलूस, प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों से विद्यार्थी एवं वृद्ध, दुर्बल, बीमार व्यक्ति गंभीर रूप से अशान्त हो जाते है, जिसके कारण उन्हें परेशानी होती है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रिमिजियुस एक्का द्वारा उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर विचारोपरांत कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-4 के तहत् ध्वनि विस्तारक यंत्रों को रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक चलाया या चलवाया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
लोकसभा निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थियों के द्वारा सभाओं, जुलूसों में प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक साधारण एवं मध्यम आवाज में ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करेंगे। इस हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परन्तु शासकीय कार्यालयों शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, न्यायालय परिसर, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंध होगा।
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