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धारदार चाकू लहराने वाला आरोपी गिरफ्तार

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जांजगीर चांपा संवाददाता – राजेन्द्र जायसवाल
आरोपी द्वारा राइस मिल में चाकू लेकर प्रार्थी  एवं स्टॉप को मारने की धमकी दे रहा था
आरोपी के विरुद्ध धारा-332 (सी), 305 (ए), 62, 296, 351 (3) बीएनएस,25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
आरोपी जगन्नाथ विश्वकर्मा  उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम खटोला थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा
 मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी पीयूष अग्रवाल थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह अपने काम से बिलासपुर गया था कि शाम को प्रार्थी के राइस मिल के कर्मचारी अमर टण्डन द्वारा फोन करके बताया कि धान चोरी करते हुये एक आदमी को पकडे है जो अपनी स्कूटी में चोरी की हुई धान को रखा था, पकड़ने के बाद मिल के  आदमियों द्वारा पकडा गया जो कि हाथ छोडाकर मौके पर से भाग गया एवं उसका  स्कूटी जिसका क्रं CG10-EL-3174 को छोडकर भाग गया शाम को  06.30 से 7  बजे वह आदमी जिसका नाम जगन्नाथ विश्वकर्मा है खटोला का निवासी है, पुन शरब के नशे में चाकू लेकर मील में घुसकर प्रार्थी और उसके परिवार वालों को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगा एवं अपना स्कूटी को वापस मांगने लगा एवं चोरी का पुलिस कम्प्लेन करने पर चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगा, प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपी के विरूध्द अपराध पंजीबध्द कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
 विवचेना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लेख कर घटनास्थल निरीक्षण किया गया है, मामले के आरोपी जगन्नाथ विश्वकर्मा को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जो दिनांक घटना को जुर्म करना स्वीकार करते हुए घटना में प्रयुक्त चाकू एवं घटना में प्रयुक्त स्कूटी को व एक कट्टी धान को आरोपी के निशानदेही पर जप्त किया जाकर,  विधिवत गिरफ्तार किया गया।
 उपरोक्त कार्यवाही में भास्कर शर्मा, Asi अशोक कश्यप,
आरक्षक महेंद्र राज,
राजा जयप्रकाश,
राज पांडे का योगदान रहा ।

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