सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी युवती की आरोपी से पहचान, पुलिस ने रानीगांव स्थित घर से बरामद किया; घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त
सक्ती। थाना बाराद्वार पुलिस ने युवती के अपहरण, दुष्कर्म एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपहृता को रानीगांव स्थित आरोपी के घर से बरामद कर आवश्यक कार्रवाई की। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, प्रार्थिया ने थाना बाराद्वार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 18 वर्ष से अधिक उम्र की पुत्री 25 सितंबर 2026 की रात घर से बिना बताए चली गई और वापस नहीं लौटी। रिपोर्ट पर थाना बाराद्वार में अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस ने प्रार्थिया एवं गवाहों के बयान दर्ज किए तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया। अपहृता की लगातार तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि रानीगांव निवासी हरिश साहू अपने साथी प्रताप सिंह कंवर के साथ मोटरसाइकिल से युवती को अपने घर ले जाकर रखा है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल हरिश साहू के घर पहुंचकर तलाश की, जहां से अपहृता को बरामद किया गया। उसे विधिवत थाना लाकर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा संवेदना कक्ष में उसका कथन दर्ज कराया गया।
पुलिस के मुताबिक, अपहृता ने अपने कथन में बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान आरोपी हरिश साहू से हुई थी। 25 सितंबर को हरिश साहू अपने साथी प्रताप सिंह कंवर के साथ मोटरसाइकिल से उसके गांव पहुंचा और उसे अपने साथ रानीगांव ले गया। कथन के आधार पर हरिश साहू पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने तथा विरोध करने पर मारपीट करने के आरोप सामने आए।
पुलिस के अनुसार, 30 सितंबर को दोनों आरोपी युवती को मोटरसाइकिल से एक सुनसान स्थान की ओर ले गए और जान से मारने की धमकी दी। मामले में प्रताप सिंह कंवर द्वारा सहयोग किए जाने की बात भी सामने आई।
अपहृता की बरामदगी और उसके कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 64(2)(एम), 332(ख), 351(3) एवं 3(5) बीएनएस जोड़ी गई। अपहृता का आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया।
पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने घटना में शामिल होना स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त हीरो होंडा SP-125 काले रंग की मोटरसाइकिल क्रमांक CG-11-BV-1664 को आरोपी हरिश साहू के कब्जे से विधिवत जब्त किया गया।
गिरफ्तार आरोपी
हरिश साहू, पिता स्व. ईश्वर प्रसाद साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी रानीगांव, थाना बाराद्वार, जिला सक्ती।
प्रताप सिंह कंवर, पिता स्व. भोज सिंह कंवर, उम्र 20 वर्ष, निवासी रानीगांव, थाना बाराद्वार, जिला सक्ती।
दोनों आरोपियों को 2 अक्टूबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दी गई। आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई में निरीक्षक नरेन्द्र यादव, सहायक उप निरीक्षक यशवंत राठौर, प्रधान आरक्षक श्रीकांत सिंगर एवं प्रधान आरक्षक मनीष राजपूत का सराहनीय योगदान रहा।
सक्ती संवाददाता – दीपक ठाकुर







