संवाददाता – राजेन्द्र जायसवाल
मामले में 03 विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल
चप्पल-जूते की दुकान में मोलभाव को लेकर हुआ था विवाद, गाली- गलौज के बाद युवक पर चाकू और डंडे से किया गया प्राणघातक हमला
आरोपी दीप केंवट उर्फ दीप भाई उम्र 18 वर्ष 02 माह, निवासी बाबाघाट, शिवरीनारायण
जिले के थाना शिवरीनारायण मेला मैदान में चप्पल-जूते की दुकान में मोलभाव को लेकर हुए विवाद में एक युवक पर चाकू एवं डंडे से जानलेवा हमला करने के मामले में शिवरीनारायण पुलिस ने मुख्य आरोपी दीप केंवट उर्फ दीप भाई सहित 03 विधि से संघर्षरत बालकों को पकड़ने में सफलता हासिल की है।
मामले का विवरण: थाना जिला बलौदाबाजार -भाटापारा के थाना गिधौरी प्रार्थी करन यादव ने थाना शिवरीनारायण में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने गांव के एक व्यक्ति द्वारा शिवरीनारायण मेला मैदान में लगाई गई चप्पल -जूते की दुकान में काम करता है। दिनांक 15 अक्टूबर 2026 की रात लगभग 10:30 बजे दुकान में चप्पल-जूते के मोलभाव को लेकर भगतदास मानिकपुरी और एक विधि से संघर्षरत बालक के बीच विवाद हो गया। कुछ देर बाद उक्त बालक अपने साथियों के साथ वापस आया और गाली-गलौज करने लगा। विवाद बढ़ने पर आरोपी दीप केंवट उर्फ दीप भाई एवं उसके साथियों ने जान से मारने की नीयत से क्रेमरेज यादव के सिर, सीने, पेट एवं पीठ पर चाकू से कई वार किए तथा डंडे से भी हमला किया, बीच -बचाव करने पहुंचे करन यादव के सिर पर भी डंडे से वार कर उसे चोट पहुंचाई गई। हमले में क्रेमरेज यादव गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया, जिसे उपचार के लिए शिवरीनारायण के शबरी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
थाना शिवरीनारायण पुलिस की त्वरित कार्रवाई:
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. यूलैण्डन यार्क के कुशल मार्गदर्शन में तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री तोमेश वर्मा के नेतृत्व में थाना शिवरीनारायण पुलिस ने घटना में शामिल लोगों की पहचान कर अलग- अलग टीमें गठित कीं। पुलिस टीम ने दबिश देकर मुख्य आरोपी दीप केंवट उर्फ दीप भाई तथा 03 विधि से संघर्षरत बालकों को पकड़ा जिसको पूछताछ एवं विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त 03 स्टील के चाकू, एक लकड़ी तथा खून के निशान वाले कपड़े जब्त किए गए। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर मामले में अपराध क्रमांक 307/2026, धारा 109(1), 296, 351(3), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत वैधानिक कार्रवाई कर मुख्य आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
मुख्य आरोपी दीप केंवट एवं एक विधि से संघर्षरत बालक पूर्व में मांघी-पूर्णिमा मेले के दौरान भी एक व्यक्ति पर चाकू से हमला करने के मामले में शामिल रहे हैं।
सराहनीय भूमिका: इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक के.पी. सिंह, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक गोपी सिंह, सहायक उपनिरीक्षक संतोष बंजारे, प्रधान आरक्षक गौरीशंकर कौशिक तथा आरक्षक पतिराम यादव, टुकेश्वर डडसेना, राजेश कौशिक, यशवंत पाटले, नितीन, विकास, रामकुमार, जयदीप, कुलदीप, दिलीप साण्डे, श्रीकांत एवं थाना शिवरीनारायण स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।







