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बलरामपुर में परिवहन विभाग की कार्रवाई, बिना ट्रेड सर्टिफिकेट वाहन बिक्री पर शिकंजा

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चलगली स्थित आनंद हीरो शोरूम के 5 दोपहिया वाहन ऑनलाइन ब्लैकलिस्ट, ट्रेड सर्टिफिकेट मिलने तक नहीं होगा पंजीयन
बलरामपुर संवाददाता युसूफ खान
बलरामपुर। जिले में परिवहन विभाग ने बिना ट्रेड सर्टिफिकेट दोपहिया वाहनों की बिक्री के मामले में कार्रवाई की है। चलगली स्थित आनंद हीरो शोरूम के पांच दोपहिया वाहनों को ऑनलाइन ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई के बाद अब डीलर द्वारा ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त किए जाने तक इन वाहनों का पंजीयन नहीं हो सकेगा।
जानकारी के अनुसार, मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत वाहन विक्रय करने वाले डीलर के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। निर्धारित नियमों के अनुरूप ट्रेड सर्टिफिकेट के बिना वाहन बिक्री किए जाने पर परिवहन विभाग ने यह कदम उठाया है।
नियमों के पालन पर परिवहन विभाग सख्त
परिवहन विभाग की इस कार्रवाई को वाहन विक्रेताओं के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ट्रेड सर्टिफिकेट वाहन डीलरों को निर्धारित नियमों के तहत वाहन बिक्री एवं संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान करता है।
पांच वाहनों को ऑनलाइन ब्लैकलिस्ट किए जाने से स्पष्ट है कि आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में वाहन पंजीयन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अब संबंधित डीलर को ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, जिसके बाद ही नियमानुसार पंजीयन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
अब देखना होगा कि संबंधित शोरूम द्वारा आवश्यक प्रमाणपत्र कब तक प्राप्त किया जाता है और परिवहन विभाग नियमों के पालन को लेकर आगे क्या कदम उठाता है।

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