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वायरल विडियो में बस को खतरनाक तरीके से रोकने का प्रयास करने वाले स्टंटबाज बाइक चालक पर धमतरी पुलिस की कड़ी कार्यवाही

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रिपोर्ट- खिलेश साहू

एसपी धमतरी के निर्देश पर युवक पर BNSS और मोटर यान अधिनियम के तहत की गई सख्त कार्यवाही

धमतरी पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के दिशा-निर्देशन में आमजन की सुरक्षा और सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु धमतरी पुलिस यातायात द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में मनीष ट्रेवल्स की एक बस को खतरनाक तरीके से तेज रफ्तार में ओवरटेक कर रोकने के प्रयास करने वाले स्टंटबाज बाईक चलाने वाले युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में युवक तेज गति से बाइक चलाते हुए, बस के आसपास बार-बार ओवरटेक कर रोकने का प्रयास करते नजर आ रहा था, जिससे यात्रियों में दहशत और असुविधा की स्थिति उत्पन्न हुई। इस घटना पर पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने तत्परता से संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

अर्जुनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान साहिब बेग पिता रसीद बेग उम्र 19 वर्ष निवासी जालमपुर, थाना सिटी कोतवाली, जिला धमतरी (छ.ग.) के रूप में की गई। आरोपी द्वारा बाइक चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना, बिना हेलमेट, बिना पंजीयन नंबर की गाड़ी का उपयोग करना तथा खतरनाक एवं लापरवाहीपूर्ण वाहन संचालन पाया गया।
▪️ कानूनी कार्यवाही का विवरण:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के अंतर्गत:

▪️धारा 170- जनता में भय एवं असुविधा की स्थिति उत्पन्न करना
▪️धारा 126- लोक सुरक्षा हेतु रोकथामात्मक कार्यवाही
▪️ धारा 135(3)-आदेशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर आरोपी युवक पर अर्जुनी पुलिस द्वारा की गई प्रतिबंधक कार्यवाही।

▪️ मोटर यान अधिनियम (Motor Vehicle Act) के अंतर्गत:

▪️धारा 3/181 – बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना
▪️धारा 184 – खतरनाक तरीके से वाहन चलाना
▪️धारा 194(घ) – बिना हेलमेट वाहन चलाना
▪️धारा 50(2)/177 – बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाहन चलाना
उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक एवं चलानी कार्यवाही की गई है।

धमतरी पुलिस की अपील:-: धमतरी पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें, वाहन चलाते समय लाइसेंस, पंजीयन और अन्य आवश्यक दस्तावेज रखें, तथा सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।
सार्वजनिक स्थान पर अनुशासनहीनता, लापरवाही या नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।

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