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अवैध महुआ शराब पर थाना डोंगरीपाली की कार्यवाही

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संवाददाता अशोक मनहर

जप्त सम्पत्ति – आरोपी के कब्जे से कुल 20 लीटर महुआ शराब कीमती 4000 रुपए जप्त कर आरोपी को भेजा गया जेल।

*गिरफ्तार आरोपी – दुखी श्याम सुना पिता महेंद्र सुना उम्र 38 साल निवासी ग्राम डोंगरीपाली थाना डोंगरीपाली जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़

सारंगढ़ बिलाईगढ़ = पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय के द्वारा जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को जुआ, सट्टा, शराब, अवैध मादक पदार्थ गांजा में संलिप्त व्यक्तियों के उपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की निर्देश पर अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पाण्डेय एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सारंगढ़ श्री अविनाश मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भगवती प्रसाद कुर्रे के नेतृत्व मे दिनांक 01/08/2025 को जरिये मुखबीर सुचना पर ग्राम डोंगरीपाली निवासी दुखी श्याम सुना के कब्जे से अवैध रूप से बिक्री करने हेतु रखें कुल 20 लीटर महुआ शराब को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2), 59 (क)आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यवाही कर आरोप को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे सउनि भगवती प्रसाद कुर्रे थाना प्रभारी डोंगरीपाली, प्र.आर. 92 गजानंद पटेल,115 रामदयाल लकडा, आरक्षक रविन्द्र डनसेना,चंद्र कुमार चंद्रा,चक्रधर सिदार, सुदर्शन राणा, किरण यादव,महिला आरक्षक सरिता सिदार का विशेष योगदान रहा।

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