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दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम का नाम बदलने की याचिका खारिज की, BCCI को बताया मान्यता प्राप्त संस्था

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दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि भारतीय क्रिकेट टीम का नाम बदल दिया जाए। याचिकाकर्ता वकील रीपक कंसल का तर्क था कि भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व केवल बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) करती है, जो एक निजी संस्था है, और इसलिए उसे “भारतीय क्रिकेट टीम” नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कंसल की कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह याचिका “बेहद तुच्छ और समय की बर्बादी” है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस तरह की याचिकाएं न्यायिक प्रणाली के मूल्यवान समय को व्यर्थ करती हैं, जबकि अदालतें पहले से ही गंभीर मामलों से निपट रही हैं। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि “भारत” नाम देश का प्रतीक है और भारतीय क्रिकेट टीम, जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करती है, उस नाम का उपयोग पूरी तरह उचित है।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कंसल की कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह याचिका “बेहद तुच्छ और समय की बर्बादी” है। जस्टिस गेडेला ने विशेष रूप से पूछा, “क्या आप कह रहे हैं कि टीम भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती? यह टीम हर जगह भारत का प्रतिनिधित्व करती है, आप कह रहे हैं कि वे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते? यह टीम इंडिया नहीं है? यदि यह टीम इंडिया नहीं है, कृपया हमें बताइए यह क्यों टीम इंडिया नहीं है?”

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